Headlines

नाथद्वारा टेंडर विवाद: हाईकोर्ट सख्त, एक माह में अंतिम निर्णय लेने के निर्देश

Spread the love

राजसमंद/नाथद्वारा | राजसमंद जिले के नाथद्वारा नगर पालिका के 12 अगस्त 2024 के टेंडर विवाद में राजस्थान हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए संबंधित अधिकारियों को आदेश की प्रति प्राप्त होने के एक माह के भीतर नियमानुसार अंतिम निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं।

याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि तकनीकी बिड खुलने के बाद भी लंबे समय तक टेंडर प्रक्रिया का निस्तारण नहीं किया गया और न ही इसे निरस्त करने का कोई आदेश जारी हुआ। इस कारण पूरी प्रक्रिया अनिश्चितकाल तक लंबित बनी रही।

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी सरकारी टेंडर प्रक्रिया को बिना निर्णय के लंबे समय तक लंबित नहीं रखा जा सकता। अदालत ने संबंधित प्राधिकरण को निर्देश दिए कि यदि टेंडर प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है तो नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई पूरी की जाए, और यदि आगे नहीं बढ़ाना है तो नियमों के अनुसार टेंडर निरस्त करने का आदेश पारित किया जाए।

हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि उसने किसी भी पक्ष के पक्ष में टेंडर आवंटित करने का आदेश नहीं दिया है। अदालत का उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना है कि संबंधित विभाग निर्धारित समय-सीमा के भीतर कानून और नियमों के अनुरूप अंतिम निर्णय ले।

यह आदेश सरकारी टेंडर प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्ध निर्णय सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

🟨 प्रमुख बिंदु:

🟢 12 अगस्त 2024 के टेंडर मामले पर हाईकोर्ट का अहम आदेश।

🟢 अधिकारियों को एक माह में अंतिम निर्णय लेने के निर्देश।

🟢 टेंडर जारी रखना है या निरस्त करना है, नियमों के अनुसार फैसला होगा।

🟢 हाईकोर्ट ने किसी पक्ष को टेंडर देने का आदेश नहीं दिया।

🟢 समयबद्ध और पारदर्शी प्रशासनिक प्रक्रिया पर अदालत का जोर।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *