🇮🇳 भारत-पाक सीमा से सटे गांवों में शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक आवागमन रहेगा प्रतिबंधित, जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश
बाड़मेर, 1 सितंबर। भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे बाड़मेर जिले के सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट चिन्मयी गोपाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए सीमा से भारत की ओर दो किलोमीटर के क्षेत्र में रात्रिकालीन आवागमन एवं विचरण पर प्रतिबंध लगाया है।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध भारत-पाक सीमा से लगते हुए दो किलोमीटर क्षेत्र में आने वाले संबंधित गांवों में लागू रहेगा। शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक इस क्षेत्र में बिना सक्षम अधिकारी की वैध अनुमति के आवागमन अथवा विचरण नहीं किया जा सकेगा।
📍 इन क्षेत्रों में लागू होगा आदेश
प्रतिबंधित क्षेत्र में बूठिया, जुमा फकीर की बस्ती, तालब का पार, सजन का पार, सून्दरा, पांचला, हमीराणी मोती की बेरी, रोहिड़ी, सगोरालिया, मुनाबाव, अकली, मालाणा, छोटी खडीन, मखन का पार, अमी का पार, तामलोर, त्रिमोही, गडरारोड़, केरला, पदमड़ा, रिछयाली, बाडमेरों का पार, सजनाणी, नारे का पार, केरकोरी, पादरिया, पीरे का पार, पांधी का पार, लकड़ियाली, बनों की बस्ती, लधे का पार, चान्दाणियों का पार, झैलून, बिन्दुसियाणी, कबूल की ढाणी, कुम्हारों का टीबा, रासबानी, राठौडों का तला, माधुरी का तला, भभूते की ढाणी, भीलों का तला, सादुलाणियों की गफन, हेजम का तला, उम्मेदपुरा, कल्याणपुरा, केलनोर, समेलों का तला, मीठडाऊ, मीये का तला, जाटों का बेरा, बरवाल, देहवा, लालपुर, ब्राहमणों की ढाणी, रेलिया, सोमराड़, बसिये का तला, जानपालिया, सराईयों का तला, दीपला, सारला, समोते का पार, शौभाला जेतमाल, हुरों का तला, तालसर, हुसेन का तला, रड़वा, सुजों का निवाण उर्फ मेगे की बेरी, नवातला, बाखासर, सरूपे का तला, आग्निशाह की ढाणी, सैयद मौज अली का तला, कृष्ण का तला, रते का तला, भाडा, एकल, रामपुरा, हाथला, बछवाल और भलगांव सहित अन्य सीमावर्ती क्षेत्र शामिल हैं।
⏰ रात 7 से सुबह 6 बजे तक रहेगा प्रतिबंध
आदेश के मुताबिक प्रतिबंधित क्षेत्र में शाम 7 बजे से प्रातः 6 बजे तक बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के प्रवेश, आवागमन और विचरण पर रोक रहेगी। प्रशासन ने सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों तथा अन्य व्यक्तियों को आदेश का पालन करने की सख्त हिदायत दी है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधित क्षेत्र में रात्रि के दौरान बिना वैध अनुमति के आवाजाही करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
👮♂️ सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों को छूट
यह आदेश उन कार्यपालक मजिस्ट्रेटों, पुलिसकर्मियों, सीमा सुरक्षा बल (BSF) तथा अन्य सरकारी एजेंसियों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, जो कानून-व्यवस्था बनाए रखने, सुरक्षा व्यवस्था तथा अवांछित गतिविधियों की रोकथाम के लिए संबंधित क्षेत्रों में ड्यूटी पर तैनात हैं।
जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध अगले दो माह तक प्रभावी रहेगा।
सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी के बीच सीमावर्ती क्षेत्र में रात के समय अनधिकृत आवाजाही पर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है।