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सलूम्बर में अवैध क्लीनिक पर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, क्लीनिक सील, एफआईआर के निर्देश

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सलूम्बर | सलूम्बर जिले के लसाड़िया क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग ने अवैध रूप से संचालित एक क्लीनिक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे सील कर दिया है। साथ ही संचालक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।

जिला कलेक्टर मोहम्मद जुनैद के निर्देशानुसार जिलेभर में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सिंटू कुमावत के नेतृत्व में कलीभीत ग्राम पंचायत के मनावत फला में की गई।

निरीक्षण के दौरान टीम ने पाया कि आरिफ खान नामक व्यक्ति बिना किसी वैध चिकित्सा डिग्री या आवश्यक दस्तावेज के मरीजों का उपचार कर रहा था। जांच के समय वह अपने चिकित्सा व्यवसाय से संबंधित कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके अलावा क्लीनिक में रखी दवाइयों के संबंध में भी संतोषजनक जानकारी नहीं दे पाया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने तत्काल क्लीनिक को सील करने की कार्रवाई की तथा संबंधित थाना पुलिस को सूचना देकर आरोपी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए।

डॉ. सिंटू कुमावत ने आमजन से अपील की है कि यदि किसी क्षेत्र में बिना वैध योग्यता के कोई व्यक्ति क्लीनिक संचालित कर इलाज करता हुआ दिखाई दे तो इसकी सूचना तुरंत स्वास्थ्य विभाग को दें, ताकि समय रहते कानूनी कार्रवाई कर आमजन के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

 प्रमुख बिंदु

अवैध क्लीनिक पर स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई

बिना वैध डिग्री मरीजों का इलाज करने का आरोप।

क्लीनिक सील, एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश।

लोगों से अवैध चिकित्सकों की सूचना देने की अपील।

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