14 शराब दुकानों के अनुज्ञापत्र के लिए ऑनलाइन बोली सुबह 11 से शाम 4 बजे तक, एसएसओ आईडी से होगा आवेदन
बाड़मेर | 4 अगस्त। राजस्थान सरकार की आबकारी एवं मद्य संयम नीति 2025-29 में संशोधन के तहत वर्ष 2026-27 के लिए नवीनीकरण से शेष रह गए बाड़मेर जिले के 11 मदिरा क्लस्टरों की ई-नीलामी 7 अगस्त (शुक्रवार) को आयोजित की जाएगी। इन क्लस्टरों के अंतर्गत कुल 14 मदिरा दुकानों के अनुज्ञापत्र ऑनलाइन बोली प्रक्रिया के माध्यम से आवंटित किए जाएंगे।
आबकारी विभाग के अनुसार ई-नीलामी सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी। यदि निर्धारित समय के बाद भी बोली लगती रहती है तो प्रक्रिया 10-10 मिनट के विस्तार के साथ जारी रहेगी।
ई-नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक आवेदकों को पहले राजस्थान सरकार के एसएसओ पोर्टल पर सिटीजन श्रेणी में एसएसओ आईडी बनानी होगी। इसके बाद विभाग के ई-ऑक्शन पोर्टल पर एक बार पंजीकरण कर ऑनलाइन बोली में भाग लिया जा सकेगा।
विभाग ने सलाह दी है कि आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि नीलामी से एक दिन पहले रात 11:59 बजे तक ऑनलाइन जमा कर दी जाए, ताकि तकनीकी बाधाओं से बचा जा सके। भुगतान समय पर नहीं होने की स्थिति में बोली में शामिल नहीं हो पाने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।
ई-नीलामी में न्यूनतम ₹10,000 या उसके गुणांक में बोली बढ़ाई जा सकेगी। साथ ही, एक बार में पिछली बोली से 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की अनुमति नहीं होगी। प्रत्येक क्लस्टर के लिए निर्धारित न्यूनतम रिजर्व प्राइस का 2 प्रतिशत अमानत राशि के रूप में जमा करना अनिवार्य रहेगा। बोली राशि बढ़ने पर अतिरिक्त अमानत राशि (डायनेमिक अर्नेस्ट मनी) भी जमा करनी होगी।
आबकारी विभाग ने सभी इच्छुक बोलीदाताओं से निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए समय पर पंजीकरण एवं भुगतान सुनिश्चित करने की अपील की है।