जयपुर: व्यवसायिक कार्यों में उपयोग होने वाली ट्रैक्टर-ट्रॉली के वाहन स्वामियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि व्यवसायिक प्रयोजन में उपयोग किए जा रहे सभी ट्रैक्टर-ट्रॉली का व्यवसायिक (कमर्शियल) वाहन के रूप में पंजीयन कराना अनिवार्य है।
इसी उद्देश्य से ट्रैक्टर-ट्रॉली के पंजीयन की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कार्यालय में विशेष पंजीयन शिविर (कैंप) आयोजित किया जा रहा है। ऐसे सभी वाहन स्वामी जिनके ट्रैक्टर-ट्रॉली का अभी तक कमर्शियल पंजीयन नहीं हुआ है, वे निर्धारित शिविर में आवश्यक दस्तावेजों के साथ पहुंचकर समय पर पंजीयन करवाएं।
प्रशासन ने सभी वाहन स्वामियों से अपील की है कि नियमों का पालन करते हुए अपने वाहनों का व्यवसायिक पंजीयन अवश्य सुनिश्चित करें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई या असुविधा का सामना न करना पड़े।