सिरोही : जिले में संचालित समस्त भूमि/पट्टा विहिन राजकीय विद्यालयों को भूमि आवंटन/पट्टा जारी करने के लिए चलाया जाएगा अभियान

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जिले में शिक्षा भूमि सम्बल अभियान चलाया जाएगा एक माह तक चलेगा अभियान

सिरोही। जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर के निर्देशानुसार जिले में संचालित समस्त भूमि/पट्टा विहिन राजकीय विद्यालयों को भूमि आवंटन/पट्टा जारी किये जाने के लिए जिले में आगामी एक माह की अवधि के लिये शिक्षा भूमि संबंल अभियान चलाया जायेगा।

जिला कलेक्टर तोमर ने बताया कि यह अभियान 01 जुलाई से 31 जुलाई 2026 तक आयोजित किया जायेगा। आवश्यकता अनुसार अभियान की अवधि आगे बढ़ाई जा सकेगी। अभियान के प्रारम्भ में 15 दिवस की अवधि में तहसील स्तर पर राजस्व कार्मिकों/पटवारीगणों द्वारा उनके क्षेत्राधिकार के ग्रामों में संचालित समस्त राजकीय विद्यालयों का सर्वे किया जाकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उनके क्षेत्र में संचालित राजकीय विद्यालय किस प्रकार की भूमि (यथा पूर्व से विद्यालय को आवंटीत भूमि, स्थानीय निकाय की आबादी भूमि, राजकीय बिलानाम भूमि, किसी अन्य काश्तकार की निजी खातेदारी भूमि अथवा गै.मु. रास्ता एवं अन्य किसी प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि पर संचालित है) पर संचालित है। किये जाने वाले सर्वे की सूचना निर्धारित प्रपत्र 1 व प्रपत्र 2 में संधारित की जायेगी। प्रपत्र 1 व प्रपत्र-2 में सर्वे कार्य पूर्ण होने पर प्रपत्र 1 अनुसार यदि विद्यालय भवन/खेल मैदान आबादी भूमि में स्थानीय निकाय द्वारा जारी पट्टे की भूमि पर संचालित है, तो स्थानीय निकाय के स्तर से इस भूमि से संबंधित दस्तावेज संबंधित विद्यालय को उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा साथ ही यदि विद्यालय भवन/खेल मैदान राजस्व रेकर्ड में विद्यालय के नाम दर्ज भूमि पर संचालित है अथवा यदि किसी निजी व्यक्ति की खातेदारी भूमि, गै.मु. रास्ते अथवा अन्य किसी प्रतिबंधित किस्म की भूमि पर जिसे आवंटित किया जाना संभव नहीं है, पर संचालित है, तो उस भूमि की जमाबंदी की प्रमाणित प्रति राजस्व कार्मिक के स्तर से विद्यालय को उपलब्ध करवाई जाएगी।

जिला कलेक्टर ने बताया कि निर्धारित प्रपत्र 2 अनुसार यदि विद्यालय भवन/खेल मैदान स्थानीय निकाय की आबादी भूमि पर संचालित है तथा पट्टा आवंटन की कार्यवाही नहीं हुई है, तो संबंधित विद्यालय एवं स्थानीय निकाय को नियमानुसार शीघ्र पट्टा आवंटन की कार्यवाही करने हेतु सूचित किया जाएगा साथ ही यदि प्रपत्र 2 अनुसार विद्यालय भवन/खेल मैदान आवंटन योग्य राजकीय बिलानाम भूमि पर संचालित है, तो इस भूमि के आवंटन हेतु नियमानुसार भूमि आवंटन प्रस्ताव तैयार करवाते हुए 15 दिवस में सक्षम आवंटन प्राधिकारी के स्तर से भूमि आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

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