सिरोही, 22 जून 2026। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिरोही में कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (POSH Act) के प्रभावी क्रियान्वयन तथा कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं सम्मानजनक वातावरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आंतरिक शिकायत समिति (ICC) की बैठक आयोजित की गई।
बैठक की अध्यक्षता विशिष्ट न्यायाधीश (पॉक्सो प्रकरण) सिरोही एवं आंतरिक शिकायत समिति की अध्यक्ष सुश्री शैल कुमारी सोलंकी ने की। बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिरोही की सचिव एवं आंतरिक शिकायत समिति की संयोजक श्रीमती सावित्री आनंद निर्भीक, न्यायिक मजिस्ट्रेट सिरोही सुश्री भारती उपाध्याय, बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष सुश्री रतन बाफना, श्रीमती मनीषा गहलोत तथा श्रीमती मनीषा कोरोल उपस्थित रहीं।
बैठक के दौरान POSH Act के प्रमुख प्रावधानों, शिकायत निवारण प्रक्रिया, महिलाओं के अधिकारों तथा कार्यस्थल पर लैंगिक संवेदनशीलता एवं गरिमापूर्ण वातावरण बनाए रखने से संबंधित विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। समिति द्वारा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन एवं जागरूकता गतिविधियों को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया।