अब बिना कमर्शियल पंजीयन नहीं चलेगी ट्रैक्टर-ट्रॉली, प्रशासन ने लगाया विशेष रजिस्ट्रेशन कैंप
जयपुर: व्यवसायिक कार्यों में उपयोग होने वाली ट्रैक्टर-ट्रॉली के वाहन स्वामियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि व्यवसायिक प्रयोजन में उपयोग किए जा रहे सभी ट्रैक्टर-ट्रॉली का व्यवसायिक (कमर्शियल) वाहन के रूप में पंजीयन कराना अनिवार्य है। इसी उद्देश्य से ट्रैक्टर-ट्रॉली के पंजीयन की प्रक्रिया को आसान…