सिरोही में 28 राशन दुकानों के आवंटन के लिए आवेदन शुरू, सहकारी समितियों और महिला समूहों को भी मौका

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सरकारी राशन दुकान खोलने का सुनहरा अवसर: सिरोही की 28 रिक्त दुकानों के लिए खाद्य विभाग ने मांगे आवेदन

सिरोही, 13 जुलाई। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर द्वारा उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के लिए जारी दिशा निर्देश एवं उचित मूल्य दुकानों की नियुक्ति में आरक्षण व्यवस्था लागू करने के संबंध में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के जारी खंड 3(1) के अन्तर्गत प्राधिकार पत्र जारी किये जाने के लिए कार्यालय जिला रसद अधिकारी सिरोही की रिक्त 28 उचित मूल्य दुकानों के लिए इच्छुक एवं पात्र व्यक्तियों/संस्थाओं (सहकारी समितियां, महिला स्वयं सहायता समूह आदि) से आवेदन पत्र आमंत्रित किये गए है।

उपखंड सिरोही की ग्राम पंचायत सरतरा उचित मूल्य दुकान मामावली एफ.पी.एस.कोड 1189 (महिला), ग्राम पंचायत वराडा उचित मूल्य दुकान वराडा एफ.पी.एस.कोड 1207 (अनारक्षित), ग्राम पंचायत काकेन्द्रा उचित मूल्य दुकान पोसीतरा एफ.पी.एस.कोड 1187 (महिला), ग्राम पंचायत मांकरोडा उचित मूल्य दुकान दरबारीखेडा एफ.पी.एस.कोड 12623 (अनारक्षित)। उपखंड शिवगंज की ग्राम पंचायत जोगापुरा उचित मूल्य दुकान जोगापुरा एफ.पी.एस.कोड 29804 (अनारक्षित), ग्राम पंचायत पोसालिया उचित मूल्य दुकान पोसालिया एफ.पी.एस.कोड 12470 (महिला), ग्राम पंचायत धु्रबाणा उचित मूल्य दुकान धु्रबाणा एफ.पी.एस.कोड 1097 (अनारक्षित)। उपखंड पिंडवाडा की ग्राम पंचायत अजारी उचित मूल्य दुकान कांटल एफ.पी.एस.कोड 12473 (अनारक्षित), ग्राम पंचायत भूला उचित मूल्य दुकान भूला (टीएसपी) एफ.पी.एस.कोड 1231 (महिला), ग्राम पंचायत रोहिडा उचित मूल्य दुकान रोहिडा एफ.पी.एस.कोड 1263 (अनारक्षित), ग्राम पंचायत ईसरा उचित मूल्य दुकान ईसरा (टीएसपी) एफ.पी.एस.कोड 12496 (अनारक्षित), ग्राम पंचायत माण्डवाडा देव उचित मूल्य दुकान पिटारीपादर (टीएसपी) एफ.पी.एस.कोड 1250 (अनुसूचित जनजाति), ग्राम पंचायत भावरी उचित मूल्य दुकान भावरी एफ.पी.एस.कोड 1224 (अनारक्षित), ग्राम पंचायत मोरस उचित मूल्य दुकान मोरस (टीएसपी) एफ.पी.एस.कोड 29784 (अनुसूचित जाति), ग्राम पंचायत वासा उचित मूल्य दुकान वासा एफ.पी.एस.कोड 1282 (महिला), न.पा. पिंडवाडा वार्ड सं. 04 एफ.पी.एस.कोड 24613 (अनारक्षित)। उपखंड देलदर की ग्राम पंचायत दोयतरा उचित मूल्य दुकान दोयतरा (टीएसपी) एफ.पी.एस.कोड 1301 (अनुसूचित जनजाति), ग्राम पंचायत उपलागढ़ उचित मूल्य दुकान उपलागढ़ प्रथम (टीएसपी) एफ.पी.एस.कोड 29780 (अनुसूचित जनजाति महिला) व उपलागढ़ द्वितीय (टीएसपी) एफ.पी.एस.कोड 1337 (अनुसूचित जनजाति), ग्राम पंचायत मुदरला उचित मूल्य दुकान मुदरला द्वितीय (टीएसपी) एफ.पी.एस.कोड 1290 (अनारक्षित)। उपखंड आबूरोड की ग्राम पंचायत सुरपगला उचित मूल्य दुकान डेरी प्रथम (टीएसपी) एफ.पी.एस.कोड 1332 (अनारक्षित), ग्राम पंचायत मावल उचित मूल्य दुकान मावल (टीएसपी) एफ.पी.एस.कोड 1317 (अनारक्षित), ग्राम पंचायत बहादुरपुरा उचित मूल्य दुकान महिखेडा (टीएसपी) एफ.पी.एस.कोड 1296 (अनारक्षित) व सकोडा (टीएसपी) एफ.पी.एस.कोड 1294 (अनुसूचित जनजाति महिला), ग्राम पंचायत मोरथला उचित मूल्य दुकान तरतोली (टीएसपी) एफ.पी.एस.कोड 29779 (महिला), न.पा.आबूरोड वार्ड सं. 06 (टीएसपी) एफ.पी.एस.कोड 13027 (अनुसूचित जनजाति) व वार्ड सं. 07 (टीएसपी) एफ.पी.एस.कोड 13027 (अनुसूचित जनजाति) तथा उपखंड रेवदर की ग्राम पंचायत दत्ताणी उचित मूल्य दुकान करजिया एफ.पी.एस.कोड 13966 (अनारक्षित)।

उचित मूल्य दुकान आवंटन के लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हताएं

शहरी क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकान के लिए आवेदक उसी वार्ड का निवासी होना चाहिए जिस वार्ड के उपभोक्ताओं को राशन सामग्री वितरण करना है अर्थात् उस उचित मूल्य दुकान की अधिकारिता क्षेत्र में स्थित वार्ड्स में से किसी एक वार्ड का निवासी होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान के मामलों में आवेदक उसी पंचायत के किसी भी ग्राम वार्ड का निवासी होना आवश्यक है, जिस पंचायत में उचित मूल्य की दुकान स्थित है। एक से अधिक योग्य आवेदन पत्रों के प्राप्त होने की स्थिति में वरीयता उसी वार्ड के निवासी को दी जायेगी जिसमें उचित मूल्य की दुकान स्थित है। उचित मूल्य दुकान के लिए सभी श्रेणी के आवेदकों की आयु 21 से 45 वर्ष होनी चाहिए आर्थत उचित मूल्य दुकान के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि को आवेदक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

आवेदक की शैक्षणिक योग्यता स्नातक एवं कम्प्यूटर में (आर.के.सी.एल.) या अन्य समकक्ष सरकारी संस्थान का तीन माह का आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। यदि उचित मूल्य की दुकानों के आवेदकों में कोई भी आवेदक स्नातक स्तर की शैक्षणिक योग्यता नहीं रखता है तो ऐसी स्थिति में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण आवेदकों के प्रार्थना पत्रों को भी आवंटन के लिए स्वीकार किया जा सकेगा। यदि आवेदक कम्प्यूटर में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हो तो आवेदन के साथ आवेदक से यह घोषणा भी ली जायेगी कि व चयनित होने के 06 माह की अवधि में ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त कर लेगा व ऐसे चयनित व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्राप्ति के बाद ही प्राधिकार पत्र दिया जावेगा।

उचित मूल्य दुकान के लिए आवेदन करने वाले पुरूष/महिला के तिथि 01 जनवरी 2015 के बाद पैदा हुई संतान सहित 02 से अधिक संतान नहीं होनी चाहिए। निर्धारित तिथि के पश्चात् 02 से अधिक संतान होने की स्थिति में कोई भी व्यक्ति आवेदन का पात्र नहीं होगा। उचित मूल्य दुकान आवंटन होने के पश्चात भी यदि किसी उचित मूल्य दुकानदार के तीसरी संतान होती है तो ऐसे उचित मूल्य दुकानदार को प्राधिकार पत्र निरस्तनीय होगा, परन्तु किसी आवेदक के तिथि 31 दिसम्बर 2014 को एक ही संतान है तथा पश्चातवर्ती किसी एकल प्रसव के एक से अधिक संताने पैदा हो जाती है तो संतानों की गणना करते समय इस प्रकार एक प्रसव से पैदा हुई संतानों को एक इकाई की समझा जावेगा।

आवेदक को दुकान आवंटन के उपरान्त जिस वितरण स्थल के लिए अधिकृत किया जावेगा, वह स्थान कम से कम 30 फीट रोड पर स्थित होना चाहिए तथा उसका आकार 10 गुना 20 अर्थात 200 फीट न्यूनतम होना आवश्यक है। इस वितरण स्थल के तीन ब्लूप्रिन्ट नक्शे आवेदन के साथ सलग्न करने होंगे।

राज्य सरकार द्वारा टीएसपी क्षेत्र के लिए 45 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जनजाति 05 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति एवं 50 प्रतिशत स्थान अनारक्षित रखें जाने का प्रावधान रखें गये है। आरक्षित उचित मूल्य दुकान के लिए संबंधित श्रेणी का आवेदक ही आवेदन के लिए पात्र होगा।

प्रत्येक आवेदक अथवा पदाधिकारी (महिला स्वयं सहायता समूह/ग्राम सेवा सहकारी समिति/लैम्पस/दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति) को अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी कि उसके घर में कार्यशील शौचालय है। यह प्रावधान उचित मूल्य दुकान आवंटन के लिए अनिवार्य अर्हता होगी।

आवेदन का तरीका

आवेदन पत्र 13 जुलाई 2026 से 24 जुलाई 2026 तक कार्यालय समय में जिला रसद कार्यालय सिरोही से प्राप्त किए जा सकेंगे एवं भरे हुए आवेदन पत्र 27 जुलाई 2026 से 31 जुलाई 2026 को सायं 6 बजे तक जिला रसद कार्यालय सिरोही में जमा करवाये जाने होंगे।

आवेदन पत्र का मूल्य 100 रूपये निर्धारित किया गया है जो भारतीय पोस्टल ऑर्डर (आईपीओ) के द्वारा जमा करवाया जा सकेगा। किसी अन्य स्थान यथा टाइपिस्ट, नोटरी, बुक स्टॉल से प्राप्त किए गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जावेंगे।

आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज

शैक्षणिक योग्यता (स्नातक) संबंधी प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति। आरकेसीएल (आरएससीआईटी) का कम्प्यूटर प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र। यह प्रमाण पत्र नहीं होने की स्थिति में शपथ पत्र संलग्न करना होगा, जिसमें यह उल्लेख होगा कि दुकान आवंटन होने के अधिकतम 06 माह के भीतर आरकेसीएल (आरएससीआईटी) का 03 माह को आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त कर प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

आवेदन सहकारी समिति/महिला स्वयं सहायता समूह/निकाय होने की स्थिति में उनके प्रबंधक/सचिव की कम्प्यूटर दक्षता एवं शैक्षणिक योग्यताओं हो पूर्ण करना अनिवार्य होगा। इस बाबत प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने होंगे।

आवेदन सहकारी समिति/महिला स्वयं सहायता समूह/ग्राम पंचायत होने की स्थिति में संबंधित बोर्ड की अभिशंषा का पत्र एवं जिला स्तरीय अधिकारी की अनुशंषा का पत्र प्रस्तुत करना होगा।

निजी आवेदकों के लिए 01 लाख रूपये का हैसियत प्रमाण पत्र जो संबंधित तहसीलदार द्वारा जारी किया जायेगा। बिना हैसियत प्रमाण पत्र के आवेदन पर विचार नही किया जावेगा।

महिला स्वयं सहायता समूह के लिए कार्यक्रम अधिकारी महिला अधिकारिता की अभिशंषा सहित समुह की वितीय हैसियत न्यूनतम 25 हजार रूपये होने संबंधी प्रमाण पत्र की प्रति।

प्रस्तावित दुकान का नक्शा दो प्रतियों में उपलब्ध करवाना होगा जो संबंधित क्षेत्रीय प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक द्वारा संवीक्षा के समय प्रमाणित किया जावेगा।

आवेदक द्वारा निम्न बिन्दुओं को अंकित करते हुए एक घोषणा पत्र दिया जावेगा। आवेदक पूर्व में आवश्यक वस्तु अधिनियम एक्ट 1955 के तहत दण्डित नहीं हुआ है। आवेदक द्वारा दुकान का संचालन स्वयं किया जावेगा। आवेदक के परिवार में किसी सदस्य यथा माता-पिता पुत्र एवं पुत्री के नाम से पूर्व में कोई दुकान नहीं हैं। आवेदक को विधिक रूप से अयोग्य घोषित नहीं किया गया है। आवेदक बालिग एवं स्वस्थ्य चित है, चाल-चलन अच्छा है तथा कभी दिवालिया घोषित नहीं हुआ है। आवेदन द्वारा तिथि 01 जनवरी 2015 के बाद तक से दो से अधिक संतान नहीं होने का स्पष्ट कथना किया जायेगा।

मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति, जाति प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति, आधार कार्ड की प्रमाणित प्रति, राशन कार्ड की प्रमाणित प्रति, चरित्र प्रमाण पत्र, मतदाता परिचय पत्र की प्रमाणित प्रति तथाा पासपोर्ट साईज के 03 नवीनतम रंगीन फोटो जिनमें से एक आवेदन पत्र चस्पा किया जायेगा एवं दो सलग्न किये जायेंगे।

चयन प्रक्रिया एवं प्राथमिकता

आरक्षित स्थान के लिए संबंधित श्रेणी का आवेदक ही पात्र होगा। अनारक्षित स्थानों में चयन करने में प्राथमिकता क्रम नियमानुसार होगा। प्रथम वरियता (संस्थागत) के अन्तर्गत प्राथमिकता क्रम में आधार पर चयन किया जायेगा। 1. ग्राम सेवा सहकारी समिति/लेम्पस (वृहतर क्षेत्रीय बहुदे्शीय सहकारी समिति) दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति जो कि सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है।

2. महिला स्वयं सहायता समूह जो राज्य सरकार के महिला अधिकारिता विभाग से चयनित अथवा मान्यता प्राप्त है। आवेदक महिला स्वयं सहायता समूह को 03 वर्ष का कार्यानुभव हो। 3. ग्राम पंचायत/निगमित निकाय।

यदि क्रं.सं. 1, 2 एवं 3 के अन्तर्गत एक ही आवेदन प्राप्त होता है तो उसे प्राधिकार पत्र जारी किया जा सकेगा। इस श्रेणी के दो या दो से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर ही आवंटन के लिए निर्धारित प्रक्रिया अपनायी जावेगी।

द्वितीय वरीयता व्यक्तिगत (प्रथम वरीयता में आवेदन उपलब्ध नहीं होने पर)

1. बेरोजगार (1)निःशक्तजन, (2)महिलायें। (क) शहीद की विधवा (वीरांगना) (ख) विधवा (ग) परित्यक्ता। 2. भूतपूर्व सैनिक 3. अन्य पात्र बेरोजगार।

इन रिक्तियों के संबंध में जारी उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के दिशा-निर्देश एंव उचित मूल्य दुकानों की निुयक्ति में आरक्षण व्यवस्था लागू होने संबंधी पत्र तिथि 25 नवम्बर 2020 एवं समय-समय पर खाद्य विभाग जयपुर द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों की अनुपालना में चयन की कार्यवाही की जावेगी। तिथि 17 मार्च 2016 के दिशा निर्देश, दिनांक 25 नवम्बर 2020 के पत्र तथा नवसृजित/रिक्त उचित मूल्य दुकानों के संबंध में विस्तृत जानकारी जिला रसद कार्यालय सिरोही और विभागीय वैबसाइट से प्राप्त की जा सकती है। इन रिक्तियों में कमी/वृद्धि संशोधन कार्यालय द्वारा किया जा सकता है तथा रिक्तियों को भरने/नहीं भरने के संबंध में कार्यालय का निर्णय सुरक्षित रहेगा। यह जानकारी जिला कलेक्टर (रसद) रोहिताश्व सिंह तोमर ने दी।

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